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क्या होता है Self-KYC जिसे DoT ने तुरंत रोकने के दिए आदेश? जानिए सिम कार्ड से जुड़ा ये नया नियम
देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने कुछ समय पहले ही ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप Blinkit के साथ मिलकर एक नई सर्विस शुरू की थी जिसके तहत मोबाइल यूज़र्स को घर बैठे कुछ ही मिनटों में नया सिम कार्ड मिल रहा था.

देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने कुछ समय पहले ही ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप Blinkit के साथ मिलकर एक नई सर्विस शुरू की थी जिसके तहत मोबाइल यूज़र्स को घर बैठे कुछ ही मिनटों में नया सिम कार्ड मिल रहा था. इस सुविधा में यूज़र को मात्र 10 मिनट में घर पर Airtel की सिम डिलीवर हो रही थी जिसे यूजर खुद ही पहचान वैरिफाई यानी Self-KYC करके एक्टिवेट कर सकते थे. लेकिन अब दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस सुविधा पर रोक लगा दी है.
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दरअसल, यूज़र्स Blinkit के ज़रिए सिम कार्ड ऑर्डर करते थे और कुछ ही मिनटों में उन्हें Airtel का नया सिम घर पर डिलीवर हो जाता था. इसके बाद यूज़र को Airtel Thanks ऐप के माध्यम से Self-KYC करना होता था यानी बिना स्टोर गए घर बैठे पहचान प्रक्रिया पूरी हो जाती थी.
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बता दें कि Self-KYC एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यूज़र खुद ऑनलाइन आधार के ज़रिए अपनी पहचान वैरिफाई करता है. इसमें बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती थी और स्टोर विज़िट भी नहीं करनी पड़ती थी.
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जानकारी के मुताबिक, यह सुविधा देश के 16 बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ और चेन्नई आदि में शुरू की गई थी. लेकिन अब इस सर्विस पर रोक लगा दी गई है.
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दूरसंचार विभाग ने यह स्पष्ट किया कि सिम कार्ड देने से पहले आधार आधारित KYC पूरी तरह जरूरी है. Self-KYC जैसी प्रक्रिया में यह खतरा रहता है कि सिम बिना सही पहचान के जारी हो सकता है.
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सरकार ने बीते वर्ष सिम कार्ड से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है. अब बिना बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के कोई भी सिम नहीं दिया जा सकता. इससे पहले कुछ दस्तावेज़ों के आधार पर सिम लेना संभव था. सरकार की चिंता यह है कि Self-KYC जैसी प्रक्रिया में अगर सख्ती न हो तो फर्जी सिम कार्ड जारी हो सकते हैं जिससे साइबर क्राइम बढ़ सकता है.
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दूरसंचार विभाग का साफ निर्देश है कि कोई भी सिम डिलीवरी या जारी करने की प्रक्रिया पहले KYC पूरी किए बिना नहीं हो सकती. पहले आधार वेरिफिकेशन और फिर सिम डिलीवरी अनिवार्य है. हालांकि अब तक Airtel या Blinkit ने इस आदेश पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
Published at : 02 May 2025 02:22 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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