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झूठा रेप केस लगाने वाले को मिलती है कितनी सजा, जानें कानून में इसे लेकर क्या है नियम

अगर कोई जानबूझकर किसी पर झूठा रेप केस लगाता है.  तो केस करने वाले को क्या सजा मिल सकती है? देश में इसे लेकर क्या है कानून. चलिए बताते हैं पूरी जानकारी. 

देश में आए दिन कई आपराधिक घटनाएं घटती हैं. इनमें हत्या, डकैती और रेप जैसे गंभीर अपराध शामिल होते हैं. जब पुलिस ऐसे मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करती है. तो न्यायालय भी सख्ती से पेश आता है और दोषी पाए जाने पर उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती है. लेकिन हर बार कहानी इतनी सीधी नहीं होती. कुछ मामलों में आरोप झूठे होते हैं.  लोगों को जानबूझकर फंसाया जाता है.

खासकर रेप जैसे संवेदनशील मामलों में कई बार देखा गया है कि किसी निजी दुश्मनी, बदले की भावना या लालच के चलते किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा केस दर्ज करवा दिया जाता है. अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई जानबूझकर किसी पर झूठा रेप केस लगाता है.  तो उसे क्या सजा मिल सकती है? और देश में इसे लेकर क्या है कानून. चलिए बताते हैं पूरी जानकारी. 

झूठा रेप केस करने पर किन धाराओं में हो सकता केस?

अगर कोई जानबूझकर किसी निर्दोष पर झूठा रेप का आरोप लगाता है. और जांच में साबित हो जाए कि रेप का केस झूठा था और शिकायतकर्ता ने जानबूझकर किसी निर्दोष को फंसाया है. तो अब ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज हो सकता है.

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अगर किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया हैय तो ऐसे में बीएनएस धारा 316(2) के तहत आपराधिक षड्यंत्र का मामला बनते हुए केस दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा धारा 73 के तहत झूठी सूचना देने या गलत आरोप लगाने के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. 

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कितनी हो सकती है सजा?

भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक अगर कोई जानबूझकर झूठा रेप केस दर्ज कराता है और यह साबित हो जाता है. तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है. ऐसे में धारा 73 के तहत झूठी सूचना देने पर 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. वहीं धारा 226 के तहत अगर मामला गंभीर हो तो 7 साल तक की सजा हो सकती है. और साजिश के तहत ऐसा करने पर धारा 316(2) के तहत 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी लग सकता है. कोर्ट ऐसे मामलों में आरोपी को पीड़ित को मुआवज़ा देने का आदेश भी दे सकती है.

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