सुपरटेक के अटके हुए प्रोजेक्ट्स को अब कौन करेगा पूरा? नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने सुनाया बड़ा फैसला
Supertech Limited: नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने रियल एस्टेट फर्म एपेक्स ग्रुप को सुपरटेक के अटके हुए चार हाउसिंग प्रोजेक्ट को को-डेवलपर के रूप में पूरा करने की मंजूरी दी है.

Supertech Limited: नोएडा की जानी-मानी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और उसके प्रोमोटर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. इन पर IDBI बैंक से 126 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. इसके चलते सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (CBI) ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है. इस खबर से उन लोगों की चिंताएं बढ़ गईं , जिनके पैसे सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं.
नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने दी राहत
इस बीच नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने रियल एस्टेट फर्म एपेक्स ग्रुप को सुपरटेक के अटके हुए चार हाउसिंग प्रोजेक्ट को को-डेवलपर के रूप में पूरा करने की मंजूरी दे दी है. इससे 4,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत मिली है. इसी के साथ अब एपेक्स ग्रुप को सेक्टर 118 में The Romano, सेक्टर 74 में North Eye और Cape Town और सेक्टर 137 में Eco City पर काम फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई है.
एपेक्स ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा प्रस्ताव
एपेक्स ग्रुप ने इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने की बात कही थी. इनमें 15,000 से अधिक होमबॉयर्स के पैसे फंसे हुए हैं. कंपनी ने पांच बैंकों को 678 करोड़ रुपये का बकाया और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को लगभग 1,900 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने पर भी सहमति दी है. शुरुआती चरण में कंपनी 500 करोड़ के निवेश के साथ दो साल के भीतर फ्लैट्स की डिलीवरी पूरी करने का लक्ष्य भी रखा.
इन 16 प्रोजेक्ट्स में टोटल 50,962 यूनिट्स हैं, जिनमें से 39,870 पहले ही बेचे जा चुके हैं. इनमें से भी 24,871 फ्लैट्स खरीदारों को सौंपे जा चुके है, जबकि 14,999 को अभी तक पोजेशन नहीं मिल पाया है. इन बेचे जा चुके फ्लैट्स पर काम पूरे करने के लिए 1,700 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी है, जबकि इन यूनिट्स के बदले 2,200 करोड़ रुपये मिलने हैं.
कोर्ट के फैसले का अब है इंतजार
अब एपेक्स ग्रुप को अपने प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही एपेक्स ग्रुप काम शुरू कर देगा. हालांकि, इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने 16 स्टाल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में NBCC की नियुक्ति से इंकार कर दिया था. अब देखना यह है कि एपेक्स के प्रस्ताव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है.
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