दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के ये है सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, बिना इसके नहीं मिलेंगे 2500 रुपये
Delhi Mahila Samriddhi Yojana:महिला समृद्धि योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास एक डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है. बिना उसके उन्हें ढाई हजार रुपए नहीं मिलेंगे. चलिए बताते हैं पूरी खबर.

Delhi Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है. भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली की सत्ता में वापसी की है. रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है. भाजपा की सरकार बनते ही दिल्ली के लोगों के लिए कई स्कीम्स का ऐलान भी किया गया है. जिनमें एक स्कीम का बहुत सी महिलाओं को काफी इंतजार था. बता दें भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपए देने का वादा किया था.
इसी के लिए दिल्ली में भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है. इस योजना के तहत दिल्ली के महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपए दिए जाएंगे. लेकिन इस योजना में लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं रखी हैं. योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास एक डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है. बिना उसके उन्हें ढाई हजार रुपए नहीं मिलेंगे. चलिए बताते हैं क्या है वह डॉक्यूमेंट.
महिला समृद्धि योजना में लाभ के लिए बीपीएल कार्ड जरूरी
दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई महिला समृद्धि योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है. बिना इनके महिलाओं को योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा. इन दस्तावेजों में जो सबसे अहम दस्तावेज है वह है बीपीएल कार्ड. महिला समृद्धि योजना में वही महिलाएं आवेदन देने के लिए पात्र है.
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जिनके पास बीपीएल कार्ड है. बिना इसके महिलाएं योजना में आवेदन नहीं दे पाएंगी. अगर आप भी दिल्ली में रहती हैं. और महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं. लेकिन अब तक आपका भी बीपीएल कार्ड नहीं बना है. तो जल्द से जल्द से बनवा लें. नहीं 2500 रुपये के लाभ से चूक जाएंगी.
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पूरी करनी होगी यह शर्त
इतना ही नहीं दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कम से कम 5 साल तक दिल्ली का दिल्ली में रहने का सबूत भी देना होगा. इसके लिए उनके पास दिल्ली के पते का वोटर कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके अलावा महिलाओं के लिए योजना में एज लिमिट भी तय की गई है. 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा. योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी जरूरी है.
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