Waqf Amendment Bill: 'कहीं मस्जिद या ईदगाह है तो...', वक्फ बिल पर मचे बवाल के बीच क्या बोले जगदंबिका पाल?
जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. अब स्टेट लेवल का जो अफसर होगा, उन्हीं की ओर से वक्फ की संपत्ति की देखरेख की जाएगी.

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बुधवार (2 अप्रैल, 2025) को लोकसभा में चर्चा होगी. इससे पहले मंगलवार (01 अप्रैल, 2025) को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया. वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस समेत सारी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं.
वक्फ बिल को लेकर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मंगलवार को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि कल तस्वीर साफ हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'अगर कहीं मस्जिद या ईदगाह है तो वो वक्फ में ही रहेगी लेकिन अब जो भविष्य में कोई वक्फ होगा तो उसकी डीड ववमसि पोर्टल पर अपलोड की जाएगी.'
कौन अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है
जगदंबिका पाल ने कहा, 'अगर किसी को आपत्ति है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. अब स्टेट लेवल का जो अफसर (सचिव लेवल या कमिशनर लेवल) होगा, वक्फ की संपत्ति की देखरेख और निगरानी उन्हीं की ओर से की जाएगी, इसका जिले से कोई ताल्लुक नहीं होगा'. साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कम से कम 5 साल इस्लाम में प्रैक्टिस में हो तो ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है.'
'वक्फ संशोधन बिल को लेकर 8 घंटे चर्चा का समय दिया गया'
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर 8 घंटे चर्चा का समय दिया गया है. उन्होंने बताया कि सदन की सहमति लेकर समय को बढ़ाया भी जा सकता है. किरेन रिजिजू ने कहा कि हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद का ये सत्र 4 अप्रैल तक है. लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को पारित कराना होगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा जितनी ही राज्यसभा ही महत्वपूर्ण है. इसके लिए हमें राज्यसभा में भी समय देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि किसने समर्थन दिया और किसने विरोध किया.
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