वक्फ बाय यूजर में वक्फ की कौन सी बड़ी संपत्तियां आती हैं? जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Waqf By User: वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर को लेकर बहसबाजी चल रही है. चलिए जानते हैं कि आखिर वक्फ बाय यूजर क्या है और इसके तहत वक्फ की कौन सी संपत्तियां आती हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही है. इस दौरान अनुच्छेद 26 और धार्मिक अधिकारों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा वक्फ बाय यूजर पर हो रही है. कोर्ट ने कानून में से इस प्रावधान को हटाने को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस पर कहा है कि इस वजह से हजारों साल से चली आ रही धार्मिक संपत्तियों का दर्जा खत्म हो सकता है. चलिए जान लेते हैं कि आखिर वक्फ बाय यूजर क्या है और इसमें वक्फ की कौन सी बड़ी संपत्तियां आती हैं.
वक्फ बाय यूजर क्या है
वक्फ बाय यूजर का मतलब उस संपत्ति से होता है, जिसके कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं हैं. लेकिन फिर भी इन संपत्तियों का इस्तेमाल लंबे समय से धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है. इसीलिए इन संपत्तियों को वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता है. इसका मतलब कोई शख्स उस संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए तो करता है, लेकिन सरकार को उसका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं करता है. ऐसी संपत्तियों का कोई शख्स कानूनी तौर पर मालिक नहीं होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल किया जाता है.
इसमें वक्फ की कौन सी संपत्तियां आती हैं?
वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों की मानें तो देश में वक्फ की कुल 8.72 लाख संपत्तियां हैं. ये 38 लाख से ज्यादा के क्षेत्र में फैली हुई हैं. इसमें से 4.02 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के रूप में हैं. वक्फ की संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, दुकानें, घर, खेती के लिए जमीन, मजार और दरगाह जैसी जमीनें आती हैं.
नए कानून के तहत वक्फ बाय यूजर में प्रावधान
नए कानून के तहत किसी संपत्ति को केवल इस आधार पर वक्फ का घोषित नहीं किया जा सकता है कि वहां पर लंबे समय से धर्म के काम हो रहे हैं. अब किसी भी तरह का नए वक्फ घोषित करने के लिए उससे जुड़े कानूनी कागज दिखाने जरूरी होंगे. एक तरह से देखा जाए तो नए कानून के तहत वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया है.
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