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प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर लगाई गई हैं ये धाराएं, जानें इनमें कितनी मिल सकती है सजा

Professor Ali Khan Mahmudabad Get Bail: प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर सेना और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था. चलिए जानें कि उन पर किन धाराओं में केस दर्ज था.

हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कमेंट करने पर पुलिस ने बीते रविवार को उनको गिरफ्तार किया था. प्रोफेसर के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एक जठेड़ी गांव के सरपंच और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य योगेश जठेड़ी ने दर्ज कराई थी और दूसरी राज्य महिला आयोग ने नोटिस की अवमानना के तहत दर्ज कराई थी. हालांकि इस मामले में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है. 

इस केस की होगी जांच

लेकिन अभी इस केस की जांच की जाएगी और इसके लिए तीन सदस्यों की एसआईटी टीम बनाई गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी. इस टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है. प्रोफेसर से बेंच ने कहा है कि जांच पूरी होने तक वे पहलगाम या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया में किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं करेंगे. अगर उन्होंने ऐसा किया तो बेल की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा और अंतरिम जमानत भी खत्म हो जाएगी. चलिए जानें कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर कौन सी धाराएं लगी थीं और इसमें कितने दिन की सजा मिलती है. 

कौन कौन सी धाराएं लगीं

प्रोफेसर पर आरोप हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया में ऐसी बातें कही हैं जिससे सेना की गरिमा को ठेस पहुंचती है और भारतीय महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान है. प्रोफेसर अली खान पर धारा 152 लगी है, जिसमें देश को नुकसान पहुंचाने वाला कार्यों से संबंधित है, जो कि संज्ञेय है और गैर-जमानती है. धारा 196 (1) विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाना, धारा 197 (1) देश की संप्रभुता को खतरे में डालकर झूठी जानकारी देना और धारा 299 किसी धर्म का अपमान करना. 

इसमें कितनी सजा मिलती है

धारा 152 गैर-जमानती है जिसमें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान है. धारा 196 (1) के तहत अपराध करने पर अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं. अगर अपराध किसी पूजा स्थल पर हुआ है तो सजा पांच साल तक हो सकती है. धारा 197 (1) में तीन साल की जेल या फिर जुर्माना दोनों शामिल हो सकता है. आईपीसी की धारा 299 सदोष हत्या (culpable homicide) से संबंधित है. इसके तहत सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है. इसमें 10 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है. अगर सदोष हत्या का इरादा मृत्यु का हो तो सजा आजीवन जेल या फिर फांसी भी हो सकती है.

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