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क्या ऑफलाइन खरीदे गए रेलवे टिकट पर नहीं मिलता इंश्योरेंस, जानें इसमें कितनी हकीकत?
रेलवे में ऑफलाइन तरीके से खरीदे गए टिकट पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है. रेलवे के नियमों के अनुसार दुर्घटना बीमा का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं.
भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों यात्री यात्रा करते हैं. लेकिन यात्रा करने वाले कई लोगों को रेलवे से जुड़े नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. ऐसे में रेलवे से जुड़ा एक नियम यह है, जिसमें यात्रा करने वाली यात्रियों को टिकट पर इंश्योरेंस भी मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इंश्योरेंस ऑफलाइन रेलवे टिकट खरीदने पर भी मिलता है या नहीं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि क्या ऑफलाइन रेलवे टिकट पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है और इस बात में कितनी हकीकत है.
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दरअसल यह बात सच है कि रेलवे में ऑफलाइन तरीके से खरीदे गए टिकट पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है. रेलवे के नियमों के अनुसार दुर्घटना बीमा का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं. वहीं जो लोग टिकट खिड़की से टिकट लेते हैं वह इस सुविधा से पूरी तरह बाहर रह जाते हैं.
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दरअसल ऑफलाइन टिकट पर इंश्योरेंस नहीं मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका के दौरान सामने आया.
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इस मामले को लेकर जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि रेलवे का ध्यान पहले रेल लाइन और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर होना चाहिए..
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वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि रेलवे इन सभी मुद्दों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें. अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी.
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वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि ऑनलाइन टिकट वालों को ही बीमा कवर क्यों मिलता है. जबकि लाखों लोग आज भी ऑफलाइन टिकट लेते हैं और वह इस सुविधा से वंचित क्यों है. कोर्ट ने साफ कहा है कि इसका जवाब रेलवे को देना होगा कि यह भेदभाव क्यों होता है.
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वहीं कोर्ट ने कहा की यात्रा सुरक्षा का आधार यह नहीं हो सकता है कि टिकट कैसे खरीदा गया है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी होनी चाहिए.
Published at : 29 Nov 2025 08:12 AM (IST)
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