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धमकी वाले मैसेज की वजह से लेट हुई फ्लाइट तो भी मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नियम?
Flight Refund Rules: अगर कोई फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे तो और इस वजह से फ्लाइट में देरी हो जाए. तो क्या यात्रियों को रिफंड मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या हैं नियम.
आज 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को अचानक मानव बम की धमकी मिली. पायलट ने तुरंत एहतियात बरतते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की. इस कारण उड़ान में लंबी देरी हुई. अब ऐसे में यात्रियों के मन में सवाल आ रहा है कि ऐसी स्थिति में रिफंड मिलता है या नहीं.
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फ्लाइट लेट होने पर रिफंड के लिए नियम तय किए गए हैं. अगर देरी तकनीकी खराबी, ऑपरेशनल दिक्कत या एयरलाइन की गलती से होती है. तो यात्रियों को रिफंड, रीबुकिंग या मुआवजे का अधिकार मिलता है. लेकिन जब मामला सुरक्षा से जुड़ा हो तो नियम थोड़े अलग तरीके से लागू होते हैं.
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धमकी वाले मैसेज, सुरक्षा अलर्ट, बम स्क्वाड जांच या किसी तरह की हाई रिस्क सूचना मिलने पर एयरलाइन के पास उड़ान रोकने के अलावा कोई ऑप्श नहीं रहता. ऐसे मामलों को एक्ट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न माना जाता है. मतलब यह कि एयरलाइन की इसमें कोई गलती नहीं होती और देरी सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर होती है.
Published at : 02 Dec 2025 02:17 PM (IST)
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