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अगर एटीएम से निकल आए फटा हुआ नोट तो क्या करना होगा?
RBI Rules For Damaged Note: आरबीआई के नियमों के अनुसार एटीएम से निकले कटे फटे नोटों को बदलने से बैंक मना नहीं कर सकता. गर कोई बैंक ऐसा करने से मन करता है. तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.






























