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पेंशन निधि पर लगने वाली फीस में बड़ा बदलाव, जानें अब किसे-कितना देना होगा चार्ज?
Pension Fund Fees Changes: 1 अप्रैल 2026 से NPS में नया फीस स्ट्रक्चर लागू होगा. अब सरकारी और गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए अलग-अलग चार्ज तय किए गए हैं.
अगर आप भी रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में पैसा जोड़ रहे हैं. तो यह खबर आपके बड़े काम की है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने पेंशन फंड्स द्वारा वसूली जाने वाली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस के नियमों में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है. यह बदलाव सीधे तौर पर उस खर्च से जुड़ा है. जो आपके फंड को मैनेज करने के बदले लिया जाता है.
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पेंशन निधि पर लगने वाली फीस में अब जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है. उसका सबसे सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. PFRDA ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से निवेश के बदले ली जाने वाली फीस अब सबके लिए एक जैसी नहीं रहेगी. अब इसे दो हिस्सों में बांटा गया है एक सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लिए.
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फीस देने के तरीके को भी काफी आसान बना दिया गया है. जिससे आम आदमी को समझ आए. अब आपको अलग से कोई चार्ज देने की टेंशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि ये सभी शुल्क सीधे आपकी एनएवी यानी आपके निवेश की वैल्यू से ही काट लिए जाएंगे. यह नया नियम रेगुलर एनपीएस के साथ बच्चों की एनपीएस वात्सल्य पर भी लागू होगा.
Published at : 28 Mar 2026 02:06 PM (IST)
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