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ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव
UP Pension Rules: यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अब एज प्रूफ के सबूत के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा. बल्कि यह डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी.
उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फेरबदल किया है. अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड ही हर जगह काफी है. लेकिन अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए मामला थोड़ा बदल गया है. अगर आपने नए नियमों के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए. तो आपकी आने वाली पेंशन अटक सकती हैं.
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यूपी में अब तक पेंशन आवेदन के लिए आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि को ही फाइनल माना जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरकार ने साफ कर दिया है कि उम्र के सबूत के तौर पर अब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल या फिर स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज डेट ऑफ बर्थ ही मान्य होगी. यह बदलाव फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया गया है.
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प्रशासन की ओर से सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नए आवेदनों में इन दस्तावेजों को जरूरी तौर पर चेक किया जाए. इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं असली हकदारों को मिले जिनकी उम्र वाकई 60 साल पार कर चुकी है. अब आधार की उम्र को एकमात्र आधार मानकर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
Published at : 27 Mar 2026 01:45 PM (IST)
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