उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को लगा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Kuldeep Singh Senger News: उन्नाव रेप केस में दोषी पाए गए कुलदीप सिंह सेंगर ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे आंख का ऑपरेशन कराने के लिए दी गई बेल की अवधि को बढ़ा दिया जाए.

Unnao News: उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया. जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के जज धर्मेश शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग किया. जज धर्मेश शर्मा ने निचली अदालत में इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर फैसला सुनाया था. सेंगर के वकील ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पूर्व विधायक की आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है.
हालांकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को आत्मसमर्पण करने को कहा है और उसके आवेदन पर बाद में विचार करने की बात कही. कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की थी.
दिसंबर में मिली थी अंतरिम जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी. फिर जमानत की अवधि 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी और तभी कहा गया था कि इसमें विस्तार नहीं दिया जाएगा. सेंगर ने तब आंख की सर्जरी को ही आधार बनाया था. तब पांच महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
सेंगर पर कोर्ट लगाई थी ये शर्तें
उस वक्त जमानत देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर पर कोर्ट ने शर्तें भी लागू की थीं. कहा गया था कि आरोपी सफदरजंग इलाके में ही रह सकता जिसकी जानकारी सीबीआई को दी जाएगी. वह घर से केवल एम्स जा सकता है. जब भी बाहर निकलेगा वह कॉन्स्टेबल की निगरानी में होगा. उससे एक बार में दो से ज्यादा व्यक्ति मुलाकात नहीं कर सकता.
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Source: IOCL