अब जेल से सरकार नहीं चलेगी
राजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है
























