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Metro Rules: मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
Metro Rules: आप सभी ने मेट्रो में जरुर सफर किया होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेट्रो में किन चीजों को ले जाना प्रतिबंधित है? आइए जानते हैं.
Metro Rules: मेट्रो भारत में शहरी परिवहन के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक मानी जाती है. सीसीटीवी कैमरों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा कर्मियों की वजह से यहां 24 घंटे निगरानी रहती है और साथ ही यात्री निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में जिन्हें सुरक्षा जांच के दौरान जब्त किया जा सकता है. आइए जानते हैं.
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चाकू, कैंची, तलवार, ब्लेड और पिस्तौल जैसे हथियारों को किसी भी परिस्थिति में मेट्रो में ले जाना प्रतिबंधित है. ये सभी वस्तुएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं.
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स्क्रूड्राइवर, प्लायर, टेस्टर और बाकी हाथ में पकड़े जाने वाले औजारों पर भी बैन है. क्योंकि इनका इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जा सकता है.
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हथगोले, बारूद, पटाखे और प्लास्टिक विस्फोटक जैसे कोई भी विस्फोटक पदार्थ मेट्रो में ले जाना सख्त मना है.
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मेट्रो स्टेशन और ट्रेनों के अंदर आग लगने के जोखिम की वजह से रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम, पेंट, गीली बैटरी जैसे ज्वलनशील पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.
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तेल, घी या बाकी तरल पदार्थों को खुले में नहीं ले जाया जा सकता. इनके छलकने या फिर किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए वायुरोधी डिब्बे में रखना जरूरी है.
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खिलौना बंदूक, तलवार या फिर हथियार जैसे अन्य खिलौनों की भी अनुमति नहीं है. क्योंकि यह यात्रियों में दहशत को पैदा कर सकते हैं और उन्हें असली खतरे के रूप में समझा जा सकता है.
Published at : 10 Oct 2025 08:34 AM (IST)
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