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कौन से कमर्शियल वाहन चला पाएंगे नॉर्मल लाइसेंस वाले लोग? जान लीजिए नियम
Driving License Rule Changed: भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में बदलाव कर दिया है. अब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस यानी LMV लाइसेंस धारक हैं तो भी कमर्शियल वाहन चला सकेंगे
भारत में अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं. तो यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है.
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बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर आपको अच्छा खासा फाइन चुकाना पड़ जाता है. इसीलिए 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है. भारत में एक नहीं बल्कि चार तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं.
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इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस शामिल होता है. इसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस शामिल होता है. उसके बाद कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी किया जाता है. अलग जरूरत के हिसाब से अलग लाइसेंस मिलत है.
Published at : 08 Nov 2024 09:44 AM (IST)
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