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क्या दो ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं आप? पहले जान लें ये नियम
Driving License: भारत में अभी भी कई लोगों के पास दो ड्राइविंग लाइसेंस हैं. लेकिन क्या भारत में कोई व्यक्ति दो ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है. क्या कहते हैं इसको लेकर भारतीय कानून चलिए जानते हैं.
अगर आप व्यस्क हैं और आप गाड़ी चलाना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी.
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भारत में लाइसेंस बनवाने की आगे न्यूनतम उम्र 18 साल है. 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति या महिला ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं.
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाना होता है . उसके बाद वहां फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता है.
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इसके बाद आपको फीस कटवाने के बाद लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है. जिसकी अवधि 6 महीने की होती है. हालांकि एक महीने बाद ही आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं.
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अक्सर लोगों को काम के चलते एक राज्य छोड़ कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है. ऐसे में अक्सर लोग दूसरे राज्य का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं.
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पहले ऐसा होने पर यह सामान्य बात थी. लेकिन अब भारतीय रोड एवं परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए कड़े कानून बना दिए हैं. साल 2019 में बनाए गए नियमों के तहत अब आप दो लाइसेंस नहीं रख सकते.
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लेकिन बावजूद इसके अगर आप दो ड्राइविंग लाइसेंसों के साथ पाए जाते हैं. तो फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. फर्जीवाड़े के चक्कर में जेल हो सकती है.
Published at : 21 Mar 2024 04:52 PM (IST)
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