पश्चिम बंगाल का बनवाना है वोटर आईडी कार्ड, जानें कौन सा फॉर्म भरना होगा जरूरी?
West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रोसेस काफी आसान है. नए मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका चुन सकते हैं. इस फॉर्म भरना जरूरी होता है.

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं. राज्य की 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होंगे. ऐसे में अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या अभी तक आपका Voter ID Card नहीं बना है. तो अभी से आवेदन कर देना बेहतर रहेगा. चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य की मतदाता सूची में हाल ही में 20 लाख से ज्यादा नए नाम जोड़े गए हैं.
अगर आप भी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और आपकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है. तो आप आसानी से नया वोटर कार्ड बनवा सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके मौजूद हैं. कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है और कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
वोटर आईडी बनवाने के लिए क्या है एलिजिबिलटी?
अगर आप पश्चिम बंगाल में नया Voter ID Card बनवाना चाहते हैं. तो इसके लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं. सबसे पहले आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. इसके साथ ही उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. आम तौर पर यह उम्र उसी साल की 1 जनवरी तक पूरी हो जानी चाहिए जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं. इसके अलावा आवेदक का पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है. अगर यह शर्तें पूरी होती हैं तो कोई भी व्यक्ति वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है.
जरूरी योग्यता:
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.
- राज्य में स्थायी या वैध निवास होना जरूरी है.
- आवेदक का नाम किसी दूसरी जगह की मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए.
यह भी पढ़ें: गैस महंगी तो इंडक्शन बना सहारा, जानें एक घंटा चलाने पर खाता है कितनी यूनिट?
कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है?
अगर आप नया Voter ID Card बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी फॉर्म होता है Form 6. इसी फॉर्म के जरिए पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जाता है. जब किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है और वह पहली बार वोटर बनना चाहता है. तो उसे यही फॉर्म भरना होता है.
Form 6 भरते समय कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ती है. जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस. इसके साथ पहचान से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है और ऑफलाइन भी.
Form 6 से जुड़ी जरूरी बातें:
- पहली बार वोटर बनने के लिए यही फॉर्म भरा जाता है.
- इसे ऑनलाइन मतदाता पोर्टल पर भर सकते हैं.
- चाहें तो इसका प्रिंट निकालकर ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं.
- इसमें नाम, जन्मतिथि और पते की जानकारी देनी होती है.
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा हो जाता है.
फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी आपकी जानकारी की जांच करते हैं. सब कुछ सही मिलने पर आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है और बाद में वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाता है.
ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
आज के समय में नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन आवेदन है. इसके लिए आपको इलेक्श कमीशन ऑफ इंडिया के मतदाता पोर्टल या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाना होता है. वहां नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है और इसके लिए सबसे अहम फॉर्म होता है फॉर्म 6.
ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस:
- सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट या मतदाता पोर्टल पर जाएं.
- वहां “नया मतदाता पंजीकरण” विकल्प चुनें.
- इसके बाद Form 6 भरें.
- अपनी जन्मतिथि, पता और नागरिकता की जानकारी दर्ज करें.
- आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं आवेदन?
अगर किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है. तो वह ऑफलाइन तरीके से भी Voter ID Card के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होता है. वहां भी आपको वही Form 6 जमा करना पड़ता है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र.
- ड्राइविंग लाइसेंस या स्टूडेंट आईडी कार्ड.
- राशन कार्ड या बैंक पासबुक.
- बिजली, पानी या गैस बिल जैसे पते का प्रमाण.
फॉर्म जमा करने के बाद बूथ स्तर का अधिकारी आपके पते पर आकर जानकारी की जांच करता है. सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपका वोटर आईडी कार्ड कुछ समय बाद डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाता है.
यह भी पढ़ें: गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
Source: IOCL




























