क्या अब भी जुड़ सकता है वोटर लिस्ट में नाम, 5 राज्यों में चुनाव के बीच जान लीजिए नियम?
Voter List Rules: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सकता है. जान लीजिए इसके लिए क्या हैं चुनाव आयोग के नियम?

Voter List Rules: देश में एक बार फिर चुनावी माहौल बनने वाला है. आने वाले दिनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज शाम 4 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस पांचों राज्यों के चुनाव की घोषणा की है. चुनाव की खबर सामने आते ही कई नए मतदाताओं के मन में एक अहम सवाल उठने लगा है कि अगर उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है.
तो क्या वह इस बार के चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं. दरअसल हर चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में यह सवाल आ रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के नियम क्या कहते हैं.
किन राज्यों में कब होंगे विधानसभा चुनाव?
इस बार देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान कराया जाएगा. उसी दिन इन तीनों राज्यों की सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके बाद 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोटिंग होगी.
वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में कराया जाएगा. यहां पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा. पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे. इससे तय होगा कि अगले पांच साल के लिए किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी.
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क्या अब भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सकता है
अब सवाल यही है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है. तो क्या वह इसे अभी जुड़वा सकता है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जब चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो जाता है और आखिरी वोटर लिस्ट जारी कर दी जाती है. तो उसके बाद नई एंट्री आम तौर पर बंद कर दी जाती है. यानी उसी लास्ट वोटर लिस्ट के बेसिस पर वोटिंग होती है. हालांकि जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है और जिनका वेरिफिकेसन बाकी है. उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.
इसलिए अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है और वह वोट डालना चाहता है. तो उसे चुनाव से काफी पहले आवेदन करना चाहिए. इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतदाता पोर्टल या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय के जरिए आवेदन किया जा सकता है. इससे समय रहते नाम वोटर लिस्ट में जुड़ने की पाॅसिबिलिटी बढ़ जाती है.
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Source: IOCL




























