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कार बेचने के बाद उस पर लगे फास्टैग स्टीकर का क्या होता है? जान लें जवाब
Fastag Rules: फास्टैग को लेकर लोगों को मन मे कई तरह के सवाल भी होते हैं. उनमें एक सवाल यह भी होता है. कोई जब अपनी गाड़ी बेच देता है. उसके बाद फास्टैग का क्या होता है. चलिए आपको बताते हैं.
भारत में जो भी गाड़ी से ट्रैवल करता है. और एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में जाता है उन सब को टोल चुकाना होता है.
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इसके लिए भारत में एक्सप्रेस वे और हाईवे पर टोल प्लाजा बनाए गए होते हैं. जहां पर टोल कलेक्शन किया जाता है.
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पहले लोगों को टोल चुकाने के लिए लंबी-लंबी करो में लगना पड़ता था. लेकिन अब फास्टैग के आने से लोगों को काफी सहूलियत हुई है.
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फास्टैग स्टीकर को गाड़ी पर लगाने के बाद लोग बड़ी आसानी के साथ टोल प्लाजा पर बिना लाइन में लगे टोल चुका देते हैं.
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फास्टैग को लेकर लोगों को मन मे कई तरह के सवाल भी होते हैं. उनमें एक सवाल यह भी होता है. कोई जब अपनी गाड़ी बेच देता है. उसके बाद फास्टैग का क्या होता है.
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भारत में एक गाड़ी पर एक ही फास्टैग अनिवार्य है. इसलिए जवाब अपनी गाड़ी को बेचते हैं. तो आपको उसके फास्टैग को बंद करवाना होता है.
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तभी जिस शख्स को आपने गाड़ी बेची है. वह अपने नाम से गाड़ी का दूसरा फास्टैग बनवा पाएगा. क्योंकि जब तक पहले वाला फास्टैग बंद नहीं हो जाता. दूसरे वाला जारी नहीं किया जाएगा.
Published at : 27 Jul 2024 11:13 AM (IST)
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