GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर उन्होंने Property खरीदते समय सभी कागज़ात सही तरह से भर दिए हैं तो आगे चलकर कोई Legal Risk नहीं होगा। लेकिन GST कानून में एक ऐसा नियम है, जिसे न समझने की वजह से आपकी नई खरीदी हुई Property भी Attach की जा सकती है। GST Act के Section 83 और Section 79 के तहत Department को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की movable और immovable property को Attach कर सकता है, यदि पिछले Owner पर बड़ा GST बकाया हो और यह पाया जाए कि Property Tax Liability से बचने के लिए बेची गई थी। कई मामलों में पुराने मालिक अपनी GST Liability से बचने के लिए जल्दी में Property बेच देते हैं जिससे Buyer मुश्किल में पड़ सकता है। हालाँकि सामान्य Property Deals में GST Liability व्यक्ति-विशिष्ट होती है, Property-विशिष्ट नहीं। यानी Seller की GST Liability सीधे Buyer पर लागू नहीं होती। लेकिन Business Property जैसे Plant, Machinery, Stock या Business Assets खरीदते समय Section 85 के तहत Liability Transfer हो सकती है। खरीदार के लिए सबसे जरूरी है कि Sale Deed में Warranty Clause शामिल हो और Encumbrance Certificate अवश्य जांचा जाए। साथ ही असामान्य Discount पर मिल रही Property से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसी Deals में अक्सर Hidden Tax Disputes शामिल होते हैं।


























