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फास्टैग का एनुअल पास खरीद लिया और 6 महीने में बेचने वाले हैं कार, क्या दूसरे वाहन में हो जाएगा ट्रांसफर?
Annual Fastag Pass Rules: पुरानी गाड़ी बेचने के बाद क्या उससे जुड़ा एनुअल फास्टैग पास ट्रांसफर हो सकता है होता. या फिर उसे कैंसिल करवा कर आपको नया पास लेना होगा. जान लें काम की बात.
देश में कल यानी 15 अगस्त से एनुअल फास्टैग पास शुरू हो चुका है. एनुअल फास्टैग के जरिए एक्सप्रेसवे हाईवे पर सफर करना काफी ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा. इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी. जिसमें 200 ट्रिप्स आपको मिलेंगे.
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एनुअल फास्टैग पास की कीमत 3000 रुपये होगी. इसे आप 1 साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे. जिसके भीतर आप 200 बार टोल से आना-जाना कर सकेंगे यानी 200 ट्रिप्स मिलेगी. एक साल का समय या 200 ट्रिप्स जो पहले पूरा होता है वह मान्य होगा.
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ऐसे में फास्टैग पास को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल भी है अगर किसी ने 1 साल के लिए फास्टैग पास ले लिया. लेकिन उसको 6 महीने बाद ही अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी या वह बेचना चाह रहा है.
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तो क्या वह एनुअल फास्टैग पास को किसी दूसरी गाड़ी पर ट्रांसफर करवा सकता है. तो आपको बता दें ऐसा नहीं किया जा सकता है. क्योंकि फास्टैग पास आपकी गाड़ी के फास्टैग से लिंक होता है. ऐसे में जब आप गाड़ी बेचते हैं. तो पुराना फास्टैग क्लोज करवाना होता है
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ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्टैग का रजिस्ट्रेशन एक ही गाड़ी से होता है. वह ट्रांसफर नहीं हो सकता. अब जब आपका फास्टैग ट्रांसफर नहीं हो सकता. तो उससे लिंक्ड एनुअल पास भी ट्रांसफर नहीं हो सकता. यानी आपको उसे भी बंद करवाना होगा.
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हालांकि अगर आपके फास्टैग पास में कोई बैलेंस है. मान लीजिए आपने 6 महीने में 100 ट्रिप्स पूरी कर लीं हैं. तो ऐसे में आपको बची हुई 100 ट्रिप्स और 6 महीने की वैलेडिटी के हिसाब से रिफंड मिल सकता है. हालांकि इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है.
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इसके लिए आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से से जुड़ी हेल्पलाइन पर कॉल करके या मेल करके जानकारी हासिल करनी होगी. पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई फैसला लें. नहीं तो आपकों नुकसान हो सकता है.
Published at : 16 Aug 2025 02:45 PM (IST)
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