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Election 2024: क्या सिर्फ वोटिंग वाली पर्ची से डाला जा सकता है वोट? जानें क्या है नियम
Election 2024: चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद नेता और जनता वोटिंग की तैयारी कर रही है. वोटिंग से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं.
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद देशभर के तमाम राज्यों में चुनावी माहौल है.
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चुनाव आयोग के मुताबिक 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव शुरू होगा और कुल सात चरणों में वोट डाले जाएंगे.
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वोटिंग से पहले आम लोगों के मन में भी इसे लेकर कई तरह के सवाल होते हैं. एक सवाल ये भी है कि अगर वोटर कार्ड नहीं मिल रहा या खो गया है तो कैसे वोट कर सकते हैं.
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कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या पोलिंग एजेंट से मिली पर्ची से ही वो वोट डाल सकते हैं या फिर वोटर कार्ड जरूरी है.
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अगर आपका वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है तो भी आप वोट डाल सकते हैं, आपको अपनी वोटिंग पर्ची के साथ एक पहचान पत्र रखना होगा.
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आप अपने साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज रख सकते हैं.
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अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको वोट करने का पूरा अधिकार है, ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है.
Published at : 28 Mar 2024 04:20 PM (IST)
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