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Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना इस उम्र के बाद होता है मुश्किल, वैलिडिटी भी हो जाती है कम
Driving License Rules: कार चलाने के लिए दुनिया के लगभग हर देश में ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. इसके लिए एक उम्र तय की जाती है, जिसके बाद ही लाइसेंस बन पाता है.
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम
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भारत में भी ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र 18 साल है, इससे पहले गाड़ी चलाना कानूनी रूप से गलत है और इसके लिए सजा भी हो सकती है.
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ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक वैध रहता है, यानी अगर आपने 18 साल की उम्र में इसे बनवाया है तो ये आपके 38 साल के होने तक वैध रहेगा.
Published at : 25 Jan 2024 03:41 PM (IST)
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