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अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को नहीं मिलेगी नागरिकता, जानें इसे लेकर भारत में क्या है नियम
भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निर्धारित होते हैं. हालांकि, हर बच्चे के भारत में जन्म लेने पर नागरिकता अपने आप नहीं मिलती.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने ऐसे कई सारे फैसलों पर मुहर लगाने का ऐलान कर दिया जिसका वादा वो अपनी चुनावी रैलियों में कर चुके थे.
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इन्ही वादों में से एक था जन्मसिद्ध नागरिकता कानून. इस कानून के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिका का नागरिक है. बशर्ते की उसके माता पिता जन्म आधारित नागरिकता के तहत आते हों.
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ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अब अमेरिका के इस कानून को खत्म कर दिया है जो सीधे सीधे अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन को चुनौती देता है.
Published at : 01 Feb 2025 08:28 AM (IST)
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