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2 अक्टूबर को शराब खरीदना और बेचना अपराध, क्या पीने पर भी हो सकती है सजा?
Dry Day On October 2nd: 2 अक्टूबर को शराब खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है, लेकिन क्या इस दिन शराब पीने पर भी सजा हो सकती है? जानिए पूरी सच्चाई और कानूनी नियम क्या हैं.
Dry Day On October 2nd: भारत में हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय शराब बंदी दिवस यानि ड्राई डे मनाया जाता है. इस दिन शराब की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह रोक रहती है. सरकारी और निजी दुकानें, शराब ठेके, पब या बार इस दिन शराब बेच नहीं सकते हैं. चलिए जानें कि क्या 2 अक्टूबर को शराब पीने पर भी सजा हो सकती है कि नहीं.
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2 अक्टूबर को ड्राई डे रखने का उद्देश्य न केवल गांधी जी की स्मृति में उनकी अहिंसा और सादगी के संदेश को याद करना है, बल्कि समाज में शराब की खपत को सीमित करना भी है.
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कानून के अनुसार, 2 अक्टूबर को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा शराब खरीदना या बेचना कानूनी अपराध माना जाता है. राज्य सरकारें अलग-अलग शराब अधिनियम के तहत इस नियम को लागू करती हैं.
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यदि कोई इस दिन शराब बेचता या खरीदता पाया जाता है, तो उस पर मात्रा और राज्य के नियमों के आधार पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है.
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अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन शराब पीता है, तो क्या उसे सजा मिल सकती है. कानून मुख्य रूप से बिक्री और खरीद पर केंद्रित है, न कि व्यक्तिगत उपभोग पर.
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इसका मतलब है कि यदि आपके पास पहले से शराब रखी है और आप उसे घर पर पीते हैं, तो आमतौर पर यह अपराध नहीं माना जाएगा.
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लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हैं या नशे में सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो यह अलग मामला है. ऐसे स्थिति में सामान्य कानून लागू होता है और इसके तहत जुर्माना या गिरफ्तारी हो सकती है.
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2 अक्टूबर को शराब खरीदना और बेचना पूरी तरह से अवैध है, लेकिन घर में पहले से रखी शराब पीना कानूनी रूप से अपराध नहीं है. इसका उद्देश्य जनता को शराब के प्रति सजग करना है.
Published at : 02 Oct 2025 07:43 AM (IST)
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