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ITR Filing: किसके लिए कब है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, यहां जानें पूरी डिटेल
ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप भी अगर आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि लास्ट डेट्स के समय टैक्स पोर्टल पर भारी ट्रैफिक की वजह से दिक्कत भी आ सकती हैं.
ITR Filing Last Dates: इस समय देश में इनकम टैक्स फाइलिंग का महीना चल रहा है और 31 जुलाई 2023 इसके लिए आखिरी तारीख है. एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. हालांकि देश में कई अलग-अलग तरह के एसेसी होते हैं जिनके लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख अलग-अलग होती है. यहां आप उनकी पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.
यहां जानें आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख क्या है
सबसे पहले उन टैक्सपेयर्स के बारे में जानें जिनके आईटीआर की फाइलिंग के तहत अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होना है, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2023 है
अगर ऐसेसी यानी टैक्सपेयर को फॉर्म नंबर 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत है तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है.
अगर ऐसेसी किसी ऐसी फर्म में पार्टनर है जिसको फॉर्म नंबर 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत है तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 है.
अगर कोई शख्स ऐसी फर्म में पार्टनर के पति या पत्नी है जिनको फॉर्म नंबर 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत है तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 है. वहीं जिनके पति या पत्नी के ऊपर सेक्शन 5A लागू होता है तो ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट भी 30 नवंबर 2023 ही है.
ऐसे कंपनी ऐसेसी जिनको फॉर्म नंबर 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 है.
वो ऐसेसी जिनके अकाउंट्स को इनकम टैक्स ऐक्ट या अन्य किसी कानून के तहत ऑडिट किया जाना है तो उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है.
अगर ऐसेसी किसी ऐसी फर्म में पार्टनर है जिनके अकाउ्ंट्स का ऑडिट होना जरूरी है तो उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट भी 31 अक्टूबर 2023 है.
ऐसे इंडीविजुएल लोग जो किसी ऐसे शख्स के पति या पत्नी हैं जिनकी फर्म का ऑडिट होना जरूरी है, और जिन स्पाउस पर सेक्शन 5 के प्रोविजन लागू होते हैं- उनके लिए आईटीआर 31 अक्टूबर 2023 तक फाइल करना जरूरी है.
अन्य सभी मामलों में (अधिकांशतः सैलरीड टैक्सपेयर्स और इंडीविजुएल जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी नहीं है) आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक है यानी इन लोगों के पास इस चालू महीने की लास्ट डेट डेडलाइन है.
क्या ध्यान रखें टैक्सपेयर्स
सभी टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने ड्यू आईटीआर को आखिरी तारीख से पहले भर दें जिससे कि उन्हें लेट फीस या पीनल इंटरेस्ट ना देना पड़े.
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
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