अगर फेस्टिव में इतनी कीमत से ज्यादा की कार/बाइक खरीदी तो देना पड़ेगा TCS, समझ लीजिये क्या बला है ये?
अगर फेस्टिव सीजन में आपके घर में कार/बाइक का आना तय है, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. ताकि आप ये बात समझ सकें, कि आपको टीसीएस देना पड़ेगा या आप बचे रहेंगे.

TCS on Vehicles: देश में 1 अक्टूबर, 2023 से अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले गाड़ी खरीदते हैं, तब टीसीएस लागू होता है और अगर कोई व्यक्ति टीसीएस नहीं देता, तो ऑटो डीलर को 'डिफॉल्ट निर्धारिती' को केटेगरी में डाल दिया जायेगा. इसलिए अब बिना टीसीएस दिए 10 लाख रुपये से ज्यादा की गाड़ी खरीदना लगभग असंभव है.
कार/बाइक खरीदने पर टीसीएस की दर
इकनोमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, गाड़ियों पर खरीदार को 1% टीसीएस की दर देनी होगी. लेकिन अगर खरीदार विक्रेता को पैन उपलब्ध नहीं कराता, तो ये 20% तक की होगी. साथ ही अगर किसी ने पिछले दो FY में अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा, तो उसे 5% की दर से टीसीएस देना होगा.
आयकर अधिनियम के मुताबिक, इन गाड़ियों पर टीसीएस लागू किया जाता है. अगर इनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है.
- चार या ज्यादा पहियों वाली कोई भी गाड़ी,
- कोई भी बाइक,
- कोई भी स्कूटर,
- या कोई कस्टमाइज व्हीकल जो कानूनी तौर पर सड़क पर चलने के लिए फिट हो.
ऊपर बताये गए सभी व्हीकल 25CC या उससे ज्यादा CC वाला इंजन होना चाहिए. लेकिन अगर इसकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है या इंजन 25CC से कम है, (चाहे कीमत बेशक 10 लाख रुपये से ज्यादा हो) तो TCS लागू नहीं होगा.
वाहन खरीदने की जगह
इसे कहीं से भी खरीदा जा सकता है- कार/बाइक डीलरशिप, सेकेंड हैंड बाजार, डीलर के जरिये विदेशी गाड़ी इम्पोर्ट करना,
कौन ले सकता है टीसीएस?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम कंपनी फर्म सहकारी समिति द्वारा या उसके तहत स्थापित प्राधिकरण, कंपनी, फर्म, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, एक व्यक्ति जिसकी व्यवसाय या पेशे से आय कानून में निर्दिष्ट एक निश्चित सीमा से ज्यादा है.
टीसीएस की ऊंची दर तब लागू हो सकती है, अगर
गाड़ी खरीदार ने पिछले दो FY से अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. चालू FY से पहले का साल जिसमें टीसीएस इकठ्ठा किया जाना था, और मौजूदा FY, जिसमें टीसीएस इकठ्ठा किया जाना था, से पहले पिछले दो FY में से प्रत्येक में टीसीएस और टीडीएस का कुल 50,000 रुपये से ज्यादा था.
यह भी पढ़ें- Bike Taxi in Delhi: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को हरी झंडी, पेट्रोल के लिए रेड सिग्नल बरकरार!