दुबई से अब कितना सोना ला सकते हैं भारतीय, सरकार ने कस्टम के नियमों में क्या कितना किया बदलाव?
हाल ही में भारत सरकार ने 2 फरवरी 2026 से लागू होने वाले Baggage Rules 2026 के तहत सोने और ज्वेलरी की ड्यूटी-फ्री सीमा में जरूरी बदलाव किए हैं.

दुबई को सोने की शॉपिंग हब कहा जाता है क्योंकि वहां सोना भारत की तुलना में सस्ता और शुद्ध मिलता है. भारत में सोने की कीमतों में जीएसटी, इम्पोर्ट ड्यूटी और अन्य टैक्स शामिल होते हैं, जबकि दुबई में सोने पर शून्य जीएसटी लगता है. यही कारण है कि बहुत सारे भारतीय दुबई से सोना खरीद कर भारत लौटते हैं. लेकिन, सोना लाते समय भारतीय सीमा शुल्क विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी है. अगर नियमों का उल्लंघन हुआ, तो सोना जब्त हो सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हाल ही में भारत सरकार ने 2 फरवरी 2026 से लागू होने वाले Baggage Rules 2026 के तहत सोने और ज्वेलरी की ड्यूटी-फ्री सीमा में जरूरी बदलाव किए हैं. तो आइए जानते हैं कि भारतीय, दुबई से अब कितना सोना लेकर आ सकते हैं. सरकार ने कस्टम के नियमों में क्या और कितना बदलाव किया.
दुबई से अब कितना सोना लेकर आ सकते हैं भारतीय?
दुबई से अब पुरुष यात्री 20 ग्राम तक सोना बिना किसी सीमा शुल्क के भारत ला सकते हैं. यह सोना सोने की छड़, सिक्के या आभूषण के रूप में हो सकता है. अगर 20 ग्राम से ज्यादा सोना लाते हैं तो 20 ग्राम से 50 ग्राम 3 प्रतिशत सीमा शुल्क, 50 ग्राम से 100 ग्राम 6 प्रतिशत सीमा शुल्क और 100 ग्राम से ज्यादा 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है. वहीं महिला यात्री अब व्यक्तिगत उपयोग के लिए 40 ग्राम तक सोना बिना किसी सीमा शुल्क के ला सकती हैं.
अगर 40 ग्राम से ज्यादा सोना लाते हैं तो 40–100 ग्राम 3 प्रतिशत सीमा शुल्क, 100–200 ग्राम 6 प्रतिशत सीमा शुल्क और 200 ग्राम से ज्यादा 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है. इसके अलावा बच्चों के लिए नियम अलग हैं. 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा 40 ग्राम है. इसमें बच्चों को गिफ्ट में दिए गए सोने भी शामिल हैं. बच्चों को साथ लाए गए वयस्कों का पहचान पत्र और खरीद का बिल प्रस्तुत करना जरूरी है. सीमा से ज्यादा सोना लाने पर वही शुल्क दरें लागू होती हैं जो महिलाओं पर लागू हैं.
सरकार ने कस्टम के नियमों में क्या और कितना बदलाव किया?
1. अब भारत लौटते समय अंतरराष्ट्रीय यात्री 50,000 तक की सीमा से बढ़कर 75,000 तक का सामान ड्यूटी‑फ्री ला सकते हैं. यह बदलाव 2 फरवरी 2026 से लागू हो गया है. इससे यात्रियों को अधिक सामान (जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) बिना टैक्स दिए लाने में राहत मिलती है.
2. विदेशी पर्यटक, जिनके पास Tourist Visa है, अब पहले 15,000 के स्थान पर 25,000 तक सामान ड्यूटी‑फ्री ला सकते हैं.
3. पुरुष यात्रियों को अब 20 ग्राम तक सोना ड्यूटी‑फ्री लाने की अनुमति है. महिला यात्रियों को 40 ग्राम तक ड्यूटी‑फ्री सोना लाने की अनुमति है. यह नियम सोने की मूल्य सीमा हटाकर वजन सीमा पर आधारित है.
4. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विदेश में लंबे समय के बाद भारत लौट रहा है, तो उसके लिए निजी सामान पर अलग छूट और शुल्क के नियम भी तय किए गए हैं.
5. एयरपोर्ट पर सामान की घोषणा और डिक्लेरेशन प्रणाली को डिजिटल और सरल बनाया गया है.
6. अब यात्री अपनी सामान की जानकारी पहले से ऐप/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं. इससे जांच प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी. 18 वर्ष से ऊपर के यात्रियों के लिए एक नया लैपटॉप/नोटबुक भी ड्यूटी‑फ्री लाने की सुविधा दी गई है.
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