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जिन लोगों पर दर्ज है केस तो क्या वे नहीं बनवा सकते हैं पासपोर्ट? वकील से समझें अपने अधिकार

Passport Rules: अगर आपके खिलाफ केस दर्ज है तो भी पासपोर्ट बनवाने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता. सही कानूनी प्रोसेस और अदालत की परमिशन के साथ आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Passport Rules:  भारत में रहने वाले लोगों के पास बहुत से डाॅक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं. जिममें पासपोर्ट भी एक बहुत जरूरी डाॅक्यूमेंट होता है. इसके बिना आप भारत से बाहर कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. लेकिन इसे बनवाने के लिए आपको एक तय प्रोसेस से गुजरना होता है. नार्मली माना जाता है अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पुराना क्रिमिनल केस पेंडिंग हो. 

तो फिर उसका पासपोर्ट बनना मुश्किल है. लेकिन आपको बता दें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया है. जिसमें बताया गया है अगर किसी के नाम कोई पेंडिंग तो कैसे वह पासपोर्ट बनवा सकता है. जान लीजिए इसके लिए क्या होगी पूरी प्रोसेस. जान लीजिए वकील से अपने अधिकार.

पेंडिंग केस में पासपोर्ट का प्रोसेस क्या है?

अगर आपका मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है. और आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसी अदालत से परमिशन ले सकते हैं. कोर्ट से एनओसी या विदेश यात्रा की परमिशन मिल जाए तो पासपोर्ट अथॉरिटी को उस आदेश का पालन करना होता है. सुप्रीम कोर्ट ने महेश कुमार अग्रवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा था कि पेंडिंग आपराधिक मामला पर्मानेंट बैन नहीं है.

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मतलब यह कि अगर अदालत आपको बाहर जाने की इजाजत देती है. तो आवेदन को सिर्फ केस पेंडिंग होने के आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. कई बार लोग जानकारी न होने के चलते आवेदन ही नहीं करते. जबकि उनके कानूनी ऑप्शन मौजूद होते हैं. इसलिए इस बात को जानना जरूरी है.

क्या हैं आपके अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट के वकील अराफत अहमद के इस पर बताया कि पासपोर्ट कानून की धारा 6 (2) (f) के तहत विभाग को अधिकार है कि वह पेंडिग आपराधिक मामले की सिचुएशन में एप्लीकेशन होल्ड कर सकता है. लेकिन इसे आखिरी फैसला मान लेना सही नहीं है. अगर संबंधित अदालत आपको विदेश यात्रा की परमिशन दे देती है. तो वही आदेश प्रभावी माना जाएगा और पासपोर्ट अथॉरिटी को उसका पालन करना होगा.सरकारी गाइडलाइंस में भी साफ है कि न्यायिक अनुमति मिलने के बाद पासपोर्ट जारी या रिन्यू किया जा सकता है.

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कोर्ट कुछ कंडीशंस लगा सकती है. जैसे तय समय में वापस आना या सुनवाई की तारीख पर मौजूद रहना. यानी भले ही केस पेंडिंग है लेकिन यह आपके अधिकार खत्म नहीं करता. प्रोसेस थोड़ी अलग जरूर होती है. लेकिन सही कानूनी सलाह के साथ आप अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.

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