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अगर यात्री की गलती से छूट जाए ट्रेन क्या तो भी मिलता है रिफंड? जान लीजिए ये वाला नियम
Railway Refund Rules: अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या टिकट के पैसे भी डूब जाते हैं. ऐसे में क्या रिफंड मिल सकता है या नहीं, जानिए क्या कहते हैं इस बारे में रेलवे के नियम.
देशभर में रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. इन यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से करोड़ों की संख्या में ट्रेन चलाई जाती हैं. कई बार ट्रेनें देरी से चलती हैं. तो कई बार बहुत से यात्री भी देरी से चलते हैं. जिस वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है.
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ट्रेन छूट जाए तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अब टिकट का पैसा भी गया. लेकिन रेलवे के कुछ नियम ऐसे भी हैं. जो आपकी यह टेंशन थोड़ी कम कर सकते हैं. हर कंडीशन में पैसा डूबता नहीं है. उसके लिए जरूरी है नियमों की पूरी जानकारी हो.
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अगर आपकी गलती से ट्रेन छूट गई है. तो भी रिफंड मिल सकता है. इसके लिए रेलवे की ओर से टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR फाइल करने का ऑप्शन होता है. लेकिन यह काम ट्रेन छूटने के एक घंटे के अंदर ही करना होता है. इसके बाद किया गया क्लेम मान्य नहीं होता.
Published at : 05 Aug 2025 01:18 PM (IST)
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