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अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
PAN Aadhaar Link: अगर अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द प्रोसेस पूरी करें. नहीं तो बाद में कई जरूरी काम अटक सकते हैं और ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है.
देश में पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही दस्तावेज बेहद जरूरी हैं. इनके बिना आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. बैंकिंग से लेकर टैक्स और निवेश तक हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है. अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है. तो इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.
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31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेडलाइन दी गई थी. इसके बाद जिन लोगों ने यह काम नहीं किया, उनका पैन इनएक्टिव की कैटेगरी में आ गया. इनएक्टिव पैन का मतलब यह नहीं कि नंबर खत्म हो गया. बल्कि यह कि आप उससे जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे.
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अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी. टैक्स रिफंड अटक सकता है. नया बैंक खाता खोलना मुश्किल होगा. 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी पर भी परेशानी हो सकती है. कई बैंक ऐसे मामलों में ट्रांजैक्शन को होल्ड कर देते हैं.
Published at : 21 Feb 2026 09:55 AM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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