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शादी में शराब परोसने के लिए कहां से लेनी होती है इजाजत? तुरंत जान लें ये नियम
License For Liquor Serving In Marriage: शादी में शराब पर परोसने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती है. बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होता. जानें क्या हैं इसे लेकर नियम.
भारत में शराब बेचने के लिए सभी को लाइसेंस चाहिए होता है. बिना लाइसेंस के अगर कोई शराब बेचता हुआ पाया जाता है. तो उस पर कार्रवाई होती है. इसके लिए एक्साइज विभाग से लाइसेंस लेना होता है.
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भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति शराब बेचने के लिए के लिए लाइसेंस ले सकता है. इसके लिए एक्साइज विभाग द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करना होता है. और एक तय फीस चुकाई जाती है. तब जाकर लाइसेंस मिलता है.
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राज्य सरकार प्रदेश में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त लोगों को ही शराब बेचने की अनुमति देती है. जो लोग बिना लाइसेंस के शराब बेचते हैं. एक्साइज विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है और तगड़ा जुर्माना लगता है. इसके साथ ही इस तरह के लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है.
Published at : 05 Oct 2024 06:54 AM (IST)
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