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टैक्स बचाने के लिए इन स्कीम में करें निवेश, बच जाएगी मोटी रकम
एनपीएस में 18 से 70 साल के बीच का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है.
सरकर हमारी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है. जब भी हमारी सैलरी से यह मोटी रकम कटती है तो हर किसी को दुख होता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताएंगे, जहां निवेश करने पर आप मोटी रकम बचा सकते हैं.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम(NPS) में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश से आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे, इसके साथ ही आप दो लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं.
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एनपीएस में 18 से 70 साल के बीच का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. एनपीएस में सालाना रिटर्न 7.5 से 16.9 फीसदी के बीच मिलता है.
Published at : 14 Apr 2025 04:20 PM (IST)
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