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फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
Flight Travelling Rules: फ्लाइट लेट या रद्द होने पर यात्रियों को DGCA के नियमों के तहत रिफंड, ऑप्शनल फ्लाइट, खाना, होटल और मुआवजे जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यात्रा से पहले अपने अधिकार जानना जरूरी है.
देश में रोज लाखों लोग फ्लाइट से सफर करते हैं. हवाई यात्रा के जरिए लोग घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं. यही वजह है कि फ्लाइट आज सबसे भरोसेमंद साधन मानी जाती है. लेकिन कई बार तकनीकी कारणों, मौसम या ऑपरेशनल दिक्कतों से फ्लाइट लेट हो जाती है.
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फ्लाइट लेट होने की स्थिति में यात्रियों को परेशानी, खर्च और तनाव का सामना करना पड़ता है. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए DGCA यानी महानिदेशक नागरिक उड्डयन ने साल 2019 में सख्त नियम बनाए. इन नियमों के मुताबिक यात्रियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं.
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अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे लेट होती है तो एयरलाइंस को यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट या पूरा रिफंड देना होता है. वहीं 24 घंटे या उससे ज्यादा देरी पर होटल और खाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होती है. अगर यात्री तय समय पर एयरपोर्ट पहुंचकर चेक इन कर चुका है और इसके बाद फ्लाइट लेट होती है.
Published at : 14 Dec 2025 11:15 AM (IST)
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