एक्सप्लोरर
आधार को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें कौन सा डॉक्यूमेंट है सही
Aadhar Card Date Of Birth Proof: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करने से इनकार कर दिया है. जानें कौनसा डाक्यूमेंट हो सकता है प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल.

भारत में रहने के लिए भारतीय नागरिकों के पास कई दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. इन दस्तावेजों की दरकार आए दिन किसी न किसी काम के लिए आपको पड़ ही जाती है. इनमें बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनके बिन कई काम रुक सकते हैं.
1/6

इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं. आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डॉक्यूमेंट है. भारत की तकरीबन 90 फीसदी आबादी के पास आधार कार्ड है.
2/6

आधार कार्ड को बहुत से लोग कई जगहों पर सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. तो वहीं कई लोग इसे डेट ऑफ़ बर्थ प्रूफ भी मानकर चलते हैं. अगर आप भी यही सोचते हैं तो बता दें कि आप गलत हैं.
3/6

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया है.
4/6

एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ना मानने को लेकर यह फैसला सुनाया है. बता दें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना था.
5/6

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी को ही माना है. इस केस में निचली अदालत ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को जन्मतिथि के प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्युमेंट माना था.
6/6

बता दें यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले साल अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं.
Published at : 25 Oct 2024 06:28 PM (IST)
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली NCR
इंडिया
टेलीविजन