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Pistol License: आम आदमी कैसे खरीद सकता है पिस्टल, इसके लिए कहां से मिलता है लाइसेंस?
Pistol License: भारत में एक आम नागरिक भी कानूनी तौर पर पिस्टल रख सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे मिलता है इसका लाइसेंस.
Pistol License: भारत में एक आम नागरिक कानूनी तौर पर पिस्टल खरीद सकता है. लेकिन सिर्फ आर्म्स एक्ट 1959 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद. यह मंजूरी प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं है. पिस्टल खरीदने की पूरी प्रक्रिया काफी ज्यादा सख्त है. आइए जानते हैं क्या होती है प्रकिया.
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भारत में हथियारों की ओनरशिप आर्म्स एक्ट 1959 के तहत काफी ज्यादा सख्ती से नियंत्रित है. कोई भी नागरिक सिर्फ अपनी सुविधा या फिर शौक के लिए पिस्टल नहीं खरीद सकता. इसके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा, या फिर मान्यता प्राप्त खेल शूटिंग जैसे उद्देश्यों की वजह बतानी होती है.
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यह प्रक्रिया जिले के लाइसेंसिंग प्राधिकरण आवेदन जमा करने से शुरू होती है. इनमें आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस कमिश्नर होते हैं. पर्सनल डिटेल के साथ-साथ आवेदकों को साफ तौर से यह बताना होता है कि उन्हें हथियार की जरूरत क्यों है.
Published at : 03 May 2026 08:54 AM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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