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महाराष्ट्र चुनाव में बना ऐसा रिकॉर्ड, चुनाव आयोग की हो गई बल्ले-बल्ले! BJP ने यहां भी किया 'खेल'
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, अगर कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वोटों का कम से कम छठा हिस्सा हासिल करने में विफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है.
हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए और मैदान में उतरे 4,136 उम्मीदवारों में से 85 फीसदी, यानी की 3,515 कैंडिडेट्स ने कम वोट पाने के कारण अपनी जमानत जब्त करवा ली है. इन कैंडिडेट्स से कुल मिलाकर 3.5 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, जो 10 वर्षों से सबसे अधिक है.
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साल 2014 के चुनाव के समय 4,119 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 3,422 ने अपनी जमानत खो दी, जिसमें 3.4 करोड़ रुपये जमा हुए थे. वहीं साल 2019 में 3,237 उम्मीदवारों में से 80.5 फीसदी ने अपनी जमानत जब्त कर ली, जिसकी कीमत 2.6 करोड़ रुपये थी.
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, अगर कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वोटों का कम से कम छठा हिस्सा हासिल करने में विफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है.
Published at : 26 Nov 2024 08:52 PM (IST)
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