हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिजनेसPAN Aadhaar Link: 1 जुलाई से पहले पैन और आधार को नहीं किया लिंक तो देना होगा दोगुना जुर्माना!
PAN Aadhaar Link: 1 जुलाई से पहले पैन और आधार को नहीं किया लिंक तो देना होगा दोगुना जुर्माना!
Written By : ABP Live | Updated at : 04 Jun 2022 04:35 PM (IST)
पैन और आधार लिंक
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PAN Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करना बहुत जरूरी है. बिना इसके आपके सभी जरूरी काम रुक जाएंगे. बता दें कि सरकार ने यह बताया है कि जिन लोगों ने 1 जुलाई से पहले पैन कार्ड और आधार को लिंक (PAN Aadhaar Link) नहीं कराया उनको ऐसी स्थिती में दोगुनी पेनल्टी देनी पड़ेगी.
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दरअसल सरकारी नियमों के अनुसार सरकार ने 31 मार्च 2022 तक लोगों को मुफ्त में पैन और आधार लिंक करने की सलाह दी थी. लेकिन, बहुत से लोग पैन और आधार लिंक डेडलाइन तक नहीं करा पाएं हैं. ऐसे में सरकार ने लोगों को मौका दिया है कि वह 500 रुपये की पेनाल्टी के साथ 30 जून तक आधार और पैन लिंक करा सकते हैं.
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अगर आप 1 जुलाई से पहले पैन और आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 1 जुलाई से दोगुने जुर्माने के साथ पैन और आधार को लिंक करना होगा. ऐसे में अगर आपने पैन और आधार के लिंक का काम नहीं निपटाया है जो जल्द से जल्द इस काम को निपटाएं.
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बता दें कि पैन और आधार लिंक करना बेहद जरूरी है. बिना दोनों को लिंक किए हुए आप म्यूचुअल फंड,बैंक अकाउंट ओपनिंग, ट्रेडिंग आदि जैसे जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगर आपने यह काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें.
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पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर क्लिक करें. इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.
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इसके बाद लिंक Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ , लिंग आदि डिटेल्स फिल करें. इसके बाद आधार नंबर दर्ज करें और Link Now ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.