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पेंशन की पेमेंट से जुड़ी काम की खबर: लाइफ सर्टिफिकेट से डियरनेस रिलीफ, पेंशनर्स की सुविधा के लिए RBI के ये 8 बड़े नियम
पेंशनर्स की सुविधा का ख्याल रखते हुए आरबीआई के कई नियमों में से एक यह भी है कि अब पेंशन जमा कराने के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन प्रमाण प्लेटफॉर्म पर जाकर ही ये काम कर सकेंगे.
पेंशन
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सरकार के डियरनेस रिलीफ रेट के बढ़ाए जाने की स्थिति में बैंकों को भी निर्देश दिया जाता है कि वे इसके हिसाब से अपडेटेड DR का पेमेंट पेंशनर्स को करें. रिजर्व बैंक के मुताबिक, बैंकों को मेल, फैक्स या ईमेल के जरिए या संबंधित सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइटों से अपडेटेड डीआर की जानकारी दे दी जाती. फिर बैंक की शाखाओं तक भी ये बात पहुंचाई जाती है.
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पेंशनर्स के पास जीवन बीमा प्लेटफॉर्म के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का विकल्प है. हालांकि, यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी, जब पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी या पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण भी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो.
Published at : 14 Apr 2025 05:06 PM (IST)
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