किसी बैंक अकाउंट या पॉलिसी में आप नॉमिनी तो नहीं, ऐसे चेक कर सकते हैं अनक्लेम्ड मनी का स्टेटस
Unclaimed Money Status: अगर आपको किसी ने नाॅमिनी बना दिया है. और आपके नाम अनक्लेम्ड मनी है. तो इस तरह के पैसे का पता कैसे लगाया जाए. इसका क्या तरीका होता है चलिए आपको बताते हैं.

बैंक अकाउंट हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हर जगह नॉमिनी होना जरूरी होता है. आपने भी कभी न कभी किसी को नॉमिनी बनाया ही होगा. कई बार लोग बता देते हैं कि उन्होंने किसे नॉमिनी बनाया है, तो कई बार बिना बताए ही किसी का नाम जोड़ दिया जाता है. ऐसे में आपको खुद यह चेक करना चाहिए कि कहीं आपका नाम भी किसी अकाउंट या पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर तो दर्ज नहीं है.
क्योंकि अगर ऐसा है और आपको पता ही नहीं. तो आपके हक का पैसा यूं ही बिना क्लेम के पड़ा रह सकता है. अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि इस तरह के पैसे का पता कैसे लगाया जाए. इसका क्या तरीका होता है चलिए आपको बताते हैं.
कैसे लगाएं अनक्लेम्ड मनी का पता?
अगर आपको यह चेक करना है कि कहीं आपके परिवार में किसी ने या किसी ने कहीं आपको नाॅमिनी तो नहीं बनाया था. कहीं आपके नाम से कोई रकम बिना क्लेम के तो नहीं पड़ी है. तो उसका पता लगाना बेहद आसान है. बैंक खातों में पता लगाने के लिए आरबीआई की UDGAM वेबसाइट https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login पर जाएं और अपना नाम और जरूरी जानकारी दर्ज करें.
यह भी पढ़ें: छूट गई ट्रेन तब भी बेकार नहीं होता आपका टिकट, रेलवे के इस नियम को नहीं जानते होंगे आप
यहां आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. बीमा पॉलिसी में कहीं किसी ने आपको नाॅमनी तो नहीं बनाया इसका पता करने के लिए आपको IRDAI की वेबसाइट https://irdai.gov.in/ जाना होगा और Unclaimed Amount सेक्शन में अपना नाम डालकर चेक करना होगा. वहां कुछ और जरूरी जानकारी भी मांगी जा सकती है. इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी.
कैसे क्लेम करें अनक्लेम्ड मनी?
अगर आपके नाम से कोई अनक्लेम्ड मनी मिल गई है. तो उसे क्लेम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. बैंक खाते में अगर आपके नाम से पैसों है तो उसके लिए आपको संबंधित बैंक ब्रांच में जाना होगा. वहां पहचान पत्र, पता प्रमाण और नॉमिनी प्रूफ के साथ एक क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है. बैंक दस्तावेज वेरिफाइ करने के बाद रकम रिलीज कर देता है.
यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर अब मिलेगी DEL Vibes, सफर से पहले ही आने लगेगा मजा
बीमा पॉलिसी का पैसा क्लेम करने के लिए कंपनी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें या ब्रांच पर जाकर फॉर्म जमा करें. जरूरी डॉक्यूमेंट्स जिसमें पॉलिसी डिटेल, पहचान पत्र और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा. वेरिफिकेशन के बाद पैसे सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं.
यह भी पढ़ें: बच्चे हैं साथ तो हो जाएं सावधान! ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना होगा डबल चालान; आएगा नया नियम
Source: IOCL






















