इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया पीएम नरेंद्र मोदी को नोटिस, चार हफ्ते में देना होगा जवाब
वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले तेज बहादुर की याचिका पर दिया गया है।

प्रयागराज, एबीपी गंगा। वाराणसी सीट से सांसद चुने गए पीएम नरेंद्र मोदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह नोटिस सेना के बर्खास्त जवान और वाराणसी सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट पाने वाले तेज बहादुर यादव की चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए दिया है। अदालत इस मामले में इक्कीस अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी। हालांकि अदालत ने इस केस में चुनाव आयोग और वाराणसी के रिटर्निंग आफिसर समेत एबीपी न्यूच चैनल को पक्षकार बनाकर उन्हें भी नोटिस जारी किये जाने की तेज बहादुर यादव की मांग को फिलहाल नामंजूर कर दिया है।
अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग और एबीपी न्यूज चैनल समेत अन्य पक्षकारों को मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ने पर गवाह के तौर पर बुलाया जा सकता है। तेज बहादुर की अर्जी में एबीपी न्यूज चैनल के उस स्टिंग को भी आधार बनाया गया था, जिसमे वाराणसी में चुनाव कराने वाले कर्मचारी आपस में बात करते हुए तेज बहादुर के नामांकन को जल्द खारिज किये जाने की चर्चा कर रहे थे।
तेज बहादुर की इस अर्जी में वाराणसी सीट से पीएम मोदी के निर्वाचन को रद्द कर वहां नये सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। तेज बहादुर ने इसके लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किये जाने को बड़ा आधार बनाया है और आरोप लगाया है कि उनका परचा पीएम मोदी के दबाव में खारिज किया गया है। अर्जी में इसके साथ ही पीएम व बीजेपी उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र में परिवार के ब्यौरे समेत कई कालम खाली छोड़े जाने को भी चुनौती दी गई है। कहा गया है कि इस आधार पर उनका नामांकन भी खारिज हो जाना चाहिए। तेज बहादुर यादव की इस अर्जी को जस्टिस एमके गुप्ता की बेंच ने शुक्रवार सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और चुनाव में जीत दर्ज करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी कर उनसे चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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