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गाड़ी बेचने के बाद जरूरी है RC ट्रांसफर करवाना, जानें सबसे आसान तरीका क्या है
Vehicle RC Transfer Process: गाड़ी बेचने के बाद RC ट्रांसफर जरूरी है और देरी होने पर आपको परेशानी आ सकती है. जान लीजिए इसके लिए क्या होगा पूरा प्रोसेस.
कई बार लोग गाड़ी बेचने के बाद RC ट्रांसफर की प्रक्रिया को हल्के में ले लेते हैं. गाड़ी तो बेच दी लेकिन कागज अब भी उनके नाम पर रहते हैं. यही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है. अगर खरीदार वाहन का गलत इस्तेमाल कर दे या कोई चालान लग जाए. तो जिम्मेदारी आपके सिर पर आती है.
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हमेशा गाड़ी बेचते ही RC ट्रांसफर करवाना जरूरी है. सबसे पहलेआप अपने और खरीदार के बीच सेल लेटर तैयार करें. यह एक लिखित डॉक्युमेंट होता है जिसमें गाड़ी बेचने की तारीख, कीमत और दोनों के साइन होते हैं. इससे यह साबित हो जाता है कि गाड़ी किस तारीख से बेची गई.
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इसके बाद RC ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू करें इसके लिए खरीदार को फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरना होता है. यह दोनों फॉर्म RTO की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं. इनमें गाड़ी की जानकारी, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और दोनों पार्टी की जानकारी दर्ज की जाती हैं.
Published at : 23 Nov 2025 03:11 PM (IST)
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