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अगर दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ा तो क्या लगेगा PoSH, जानें क्या हैं नियम?
पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए आरोपी के डिपार्टमेंट की आईसीसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. महिला अपने ही वर्कप्लेस की आईसीसी में शिकायत दर्ज करा सकती है.
हाल ही में वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और क्लियर फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के साथ उसके वर्कप्लेस पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से यौन उत्पीड़न किया जाता है जो उसके अपने डिपार्टमेंट या कंपनी का कर्मचारी नहीं है, तब भी वह महिला अपने ही वर्कप्लेस के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने PoSH एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है. इस फैसले से PoSH कानून की व्याख्या और मजबूत मानी जा रही है.
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस जी. के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई शामिल थे, उन्होंने साफ कहा कि पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए आरोपी के डिपार्टमेंट की आईसीसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. महिला अपने ही वर्कप्लेस की आईसीसी में शिकायत दर्ज करा सकती है. भले ही आरोपी किसी दूसरे डिपार्टमेंट या कंपनी में काम करता हो.
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यह मामला 15 मई 2023 की घटना से जुड़ा है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के कृषि भवन में उसके वर्कप्लेस पर एक आईआरएस अधिकारी ने उनका यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद पीड़िता ने अपने विभाग की आईसीसी के सामने PoSH एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी और एफआईआर भी कराई थी.
Published at : 17 Dec 2025 07:46 PM (IST)
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