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बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
PUC Rules: दिल्ली में बिना वैलिड PUC वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले जाने पर ईंधन नहीं मिलेगा. नियम तोड़ने पर भारी चालान कट सकता है और बार बार उल्लंघन पर गाड़ी जब्त होने की कार्रवाई भी हो सकती है.
राजधानी दिल्ली एक बार फिर घने स्मॉग की गिरफ्त में है और हवा का स्तर काफी खराब होता जा रहा है. इसी वजह से अब वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है. अगर आप बिना वैध PUC वाली गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप जाते हैं. तो मुश्किल में पड़ सकते हैं.
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आज यानी 18 दिसंबर से दिल्ली में No PUC, No Fuel नियम पूरी तरह लागू हो चुका है. यानी पेट्रोल, डीजल या CNG पंप पर अगर आपके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है. तो कर्मचारी आपको साफ मना कर देंगे. पंप पर ही दस्तावेज की जांच होगी और किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी.
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अब कई लोगों के में यह सवाल आ रहा है कि क्या ऐसी स्थिति में गाड़ी जब्त हो जाएगी. तो सीधे शब्दों में कहें तो हर मामले में गाड़ी जब्ती जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप नियम तोड़ते हुए बार बार बिना PUC के वाहन चलाते पाए जाते हैं.
Published at : 18 Dec 2025 12:13 PM (IST)
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