पीएफ खाते से एक साल में कितने पैसे निकाल सकते हैं आप? ये हैं नियम
PF Withdrawal Rule: पैसों की अचानक से पड़ जाती है जरूरत. पीएफ खाते में जमा है फंड. जानें पीएफ खाते से एक साल में कितने रुपए तक निकल सकते हैं.
Written By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Sep 2024 11:03 AM (IST)
भारत में जितने भी नौकरी पेशा लोग है. सभी के पीएफ खाते होते हैं. पीएफ खाते भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने ईपीएफओ संस्थान संचालित करती है.
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पीएफ खाते भविष्य के लिए एक बेहतर बचत योजना है. हर महीने 12% प्रतिशत एम्प्लॉई की सैलरी से योगदान जाता है. उतनी ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की ओर से किया जाता है.
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पीएफ खातों में सरकार की ओर से अच्छा खासा ब्याज भी दिया जाता है. इसकी मदद से आप भविष्य के लिए अच्छा फंड जमा कर सकते हैं.
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तो इसके साथ ही पीएफ खातों में जरूरत के समय पर निकासी भी की जा सकती है. इसे लेकर ईपीएफओ ने कुछ नियम बनाए हैं होते हैं. नियमों के तहत आप एक साल में पीएफ खाते से इतने पैसे निकाल सकते हैं.
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पीएफ खाते में जरूरत के समय कुछ कामों के लिए आप अपने खाते में मौजूद 50% तक की रकम को निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपकी सर्विस तो 7 साल होना जरूरी है.
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अगर आपको अपना घर खरीदना है तो आप पीएफ खाते का 90% तक का बैलेंस निकाल सकते हैं. लेकिन उसके लिए 5 साल की सर्विस होना जरूरी है.
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तो इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी में आप खाते में किया गया पूरा कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं. तो इसके साथ ही अपनी मंथली सैलरी का 6 गुना तक निकाल सकते हैं.