एक्सप्लोरर
केजरीवाल की तरह पासपोर्ट रिन्यू करवाने में आपको भी हो सकती है दिक्कत, जरूर जान लें ये नियम
Passport Rules: भारत में पासपोर्ट को लेकर नियम तय किए गए हैं. जान लें इन नियमों के बारे में नहीं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह हो सकती है परेशानी.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है. बता दें अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो गया है. इसे रिन्यू करवाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया इस पर उन्हें दिक्कत आ रही थी.
1/6

दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति मामले में जांच कर रही सीबीआई और ईडी ने आपत्ति जताई थी. अरविंद केजरीवा ने पासपोर्ट को 10 साल के लिए रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया था. जिसपर यह आपत्ति जताई थी.
2/6

आपको बता दें भारत में पासपोर्ट को लेकर नियम तय किए गए हैं. जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शामिल होती है. अगर आपके नाम पर कोई केस दर्ज है या मुकदमा चल रहा है. तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है.
3/6

जैैसे कि अरविंद केजरीवाल को केस के चलते दिक्कत हुई है. उस तरह अगर आपके ऊपर भी किसी तरह का केस दर्ज है. तो कोर्ट से आपको इसके लिए एनओसी लेनी पड़ सकती है. तब ही आप पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं.
4/6

आपको बता दें पासपोर्ट की वैधता 10 साल की होती है. उसके बाद आपको उसे रिन्यू करवाना होता है. इसके लिए आपको पूरी प्रोेसेस फाॅलो करनी होती है. तो इसके साथ में आपको कुछ दस्तावेज भी चाहिए होते हैं.
5/6

10 साल की वैलेडिटी वाले 36 पेज पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए 1500 रुपये की फीस देनी होगी. तत्काल के लिए आपको 2000 रुपये की फीस देनी होगी. तो वहीं सेम वैलेडिटी वाले 60 पेज पासपोर्ट के लिए 2000 रुपये फीस लगती है. तो वहीं तत्काल के लिए 2000 रुपये फीस देनी पड़ती है.
6/6

पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आपको https://www.passportindia.gov.in/psp पर जाना होगा. इसके बाद आपको पूरी प्रोसेस करनी होगी. और 30 से 60 दिनों के भीतर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा.
Published at : 05 Jun 2025 02:40 PM (IST)
और देखें
Advertisement
Advertisement
























