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बैंक लॉकर से चोरी हो जाए सामान तो कितना मिलता है मुआवजा, जान लीजिए नियम?
Bank Locker Rules: बैंक लॉकर सुरक्षित माना जाता है. लेकिन उसमेें रखे सामान चोरी या नुकसान होने पर कितना मुआवजा मिलता है. इसकी लिमिट तय है. जान लीजिए इसे लेकर आरबीआई के नियम.
बैंक लॉकर को आम तौर पर सबसे सेफ जगह माना जाता है. लोग अपने गहने, जरूरी कागज और कीमती सामान निश्चिंत होकर वहां रखते हैं. लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए. पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में लॉकर से गहने गायब होने का आरोप लगा.
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दिल्ली की महिला और उसकी सास ने बताया कि उन्होंने पूरी प्रोसेस के तहत लॉकर खुलवाया लेकिन इसके बाद अंदर रखे 60 लाख रुपये के सोने के गहने नहीं मिले. खबर फैलते ही दूसरे लॉकर धारक भी घबरा गए और अपने लॉकर चेक करने पहुंच गए. पुलिस मौके पर आई लेकिन शुरुआती जांच में जबरन तोड़फोड़ के संकेत नहीं मिले. बताया गया कि लॉकर हाल ही में ऑपरेट हुआ था.
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इस घटना के बाद बड़ा सवाल उठा कि आखिर लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी किसकी है. लोग मानकर चलते हैं कि बैंक पूरी जिम्मेदारी लेता है. लेकिन ऐसा नहीं हैं. दरअसल बैंक सिर्फ जगह और बेसिक सेफ्टी उपलब्ध करवाता है. उसे यह जानकारी नहीं होती कि अंदर क्या रखा गया है.
Published at : 01 Mar 2026 03:31 PM (IST)
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