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Liquor Bottle Limit: आचार संहिता के दौरान कितनी शराब साथ लेकर जा सकते हैं आप?
Liquor Bottle Limit: चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही देशभर में आचार संहिता लागू हो गई, इस दौरान कई तरह की चीजों पर सख्त पाबंदी होती है.
देशभर में लोकसभा चुनावों का प्रचार चल रहा है और अब 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी.
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चुनाव आयोग की तरफ से पिछले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, इसके साथ ही देशभर में आचार संहिता भी लागू हो गई.
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आचार संहिता के दौरान कुछ ऐसे नियम होते हैं, जिनका पालन नेताओं से लेकर बाकी लोगों को करना होता है.
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इस दौरान तमाम राज्यों में सख्ती से वाहनों की चेकिंग होती है. क्योंकि चुनावों में भारी मात्रा में कैश और शराब सप्लाई होती है.
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कैश और शराब को लेकर काफी सख्ती होती है, ऐसे में अगर आपके पास 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश है और इसकी कोई रसीद नहीं है तो पुलिस इसे जब्त कर सकती है.
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शराब को लेकर वही नियम है जो राज्य सरकार ने लागू किए हों, जैसे किसी राज्य में दो से तीन बोतल तक आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं. वहीं कुछ राज्यों में एक सीलबंद बोतल की इजाजत होती है.
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उत्तर प्रदेश में आप दूसरे राज्य से सिर्फ एक शराब की सीलबंद बोतल अपने साथ ला सकते हैं, इससे ज्यादा लाने पर आपसे पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है.
Published at : 15 Apr 2024 11:16 AM (IST)
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