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FIR लिखते हुए इन बातों का रखें खयाल, नहीं तो उल्टा आप ही हो जाएंगे गिरफ्तार
FIR Rules: किसी अपराध के बारे में पुलिस को सूचना देने के लिए FIR दर्ज करवाई जाती है. लेकिन FIR दर्ज करवाते वक्त लोगों को काफी एहतियात बरतनी चाहिए. वरना उन्हें ही उल्टा जेल जाना पड़ सकता हैं.
भारत में कभी भी कहीं भी कोई अपराध होता है. तो सबसे पहले उसकी जानकारी देने के लिए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है.
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किसी भी आपराधिक मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए FIR बेहद जरूरी होती है. इसी दस्तावेज के आधार पर पुलिस आगे की तहकीकात करती है.
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इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर1973 की धारा 154 के अनुसार फिर दर्ज की जाती है. अगर कोई पुलिस अधिकारी फिर दर्ज करने से मन करता है तो उसके खिलाफ भी उच्च अधिकारी से शिकायत की जा सकती है.
Published at : 17 May 2024 08:11 AM (IST)
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